आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है! तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा ! साथ ही, अगर आपको 50,000 रु. या उससे अधिक राशि बैंक से निकालनी है, तो आपको अपना पैन और आधार लिंक करना होगा ! पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना बहुत ही आसान है !और सरकार ने ऐसा करने के लिए विभिन्न तरीके भी प्रदान किए हैं !
SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक करें
- आपको एक फ़ॉर्मेट में मैसेज लिखना होगा !
- UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०>
- अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर ये SMS भेजें
- अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें !
आधार को पैन से लिंक करने के लिए, सुधार करने की सुविधा !
ध्यान रखें कि आधार और पैन तभी लिंक (link Aadhaar with Pan) हो पाएंगे! जब आपके सभी दस्तावेज़ों की सभी जानकारी एक दूसरे से मेल खाती हों! यदि आपके नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं, तो आपका पैन आधार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा! आप UIDAI की वेबसाइट या NSDL पैन के पोर्टल के माध्यम से इसमें बदलाव कर सकते हैं! यदि गलतियाँ हैं, तो आप इस तरीके का पालन करके इसे ठीक कर सकते हैं:
- NSDL वेबसाइट का उपयोग करके अपनी पैन जानकारी को सही कर सकते हैं !
- NSDL उस वेब पेज पर पहुँच जाता है ! जहां आप अपने नाम के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं
- अपनी पैन की जानकारी बदलने के लिए साइन किए हुए डिजिटल दस्तावेज जमा करें !
- आपकी जानकारी सही हो जाती है और मेल पर NSDL द्वारा वेरिफाई कर दिया जाता है! तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं!
- UIDAI प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है। यहाँ पर यह बताया गया है ! कि आप इसे UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं!
- पर क्लिक करके UIDAI के वेब पेज पर जाएं और अपना आधार व सिक्योरिटी कोड दर्ज करें !
- आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा
- यदि आपको लिंग और जन्म तिथि जैसे अन्य जानकारी को भी बदलना है, तो आपको नवीनीकरण के लिए सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे
- मंजूरी मिलते ही ग्राहक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ सकता है!
आप पैन को आधार से जोड़ने में असमर्थ हैं ? तो क्या करें ?
पहले आधार के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए अन्यथा उसे आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा! आवेदक का नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों पर समान होना चाहिए !वर्तनी बेमेल होने पर, आपका आधार पैन से नहीं जुड़ पाएगा। आपको अपना नाम सही करना होगा और सुधार के बाद, आप आसानी से अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
आयकर विभाग ने हाल ही में अपने सर्कुलर के जरिए सभी को सूचित कर दिया है ! कि 31 मार्च 2023 के बाद से वो पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है. ऐसे में कई लोगों को जिनके कार्ड लिंक नहीं है ! वे इसके लिए दौड़ भाग भी करने लगे हैं. कुछ लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए इस काम को करने में लग गए हैं ! तो कुछ अन्य माध्यमों से भी पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने में लग गए हैं.
1 तरीका
पहला आसान तरीका है ! कि कोई भी आयकर दाता या फिर ऐसा कोई भी शख्स जिसने आयकर विभाग की साइट पर अपना लॉगिन बना रखा है वह लॉगिन कर यह जांच कर सकता है ! कि उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है ! या नहीं. लॉगिन करते ही बाईं ओर पैन कार्ड के नीचे आधार कार्ड दर्शाता है! वहां पर कुछ कॉलम में अपडेट का ऑप्शन भी आ रहा है!
2 तरीका भी बेहद आसान है.
आप आयकर विभाग की साइट पर जाएं इस साइट पर जाने पर बाइं ओर लिंक आधार स्टेटस लिखा दिखाई देता है ! यहां पर क्लिक करें. इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुल जाता है ! इस पेज पर आपको अपना पैन नंबर डिटेल और आधार नंबर डिटेल डालना है !जैसे ही आप यह दोनों नंबर डालते हैं ! दाहिनी ओर नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस एक्टिव हो जाएगा जिसे क्लिक करने पर आपको अगली ही क्षण पता चल जाएगा ! कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नही!
पैन और आधार को लिंक करने के लिए देने होंगे 1000 रुपये
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्कुलर के अनुसार अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है ! और अब आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करते हैं ! तो आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी. इतना ही नहीं, अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं ! तो आपका पैन कार्ड Inactive हो जाएगा !
पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके
NSDL की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं !
मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से Changes or Correction in Existing PAN/Reprint of PAN Card के विकल्प को चुनें !
आधार E-KYC के बाद भुगतान करें और अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा करें !
एक बार जब आप अपना पैन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं !
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने क्यों जरुरी ?
- जो पैन कार्ड जो आधार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें 31 दिसम्बर, 2019 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है !
- पैन को आधार से जोड़ने से एक ही नाम पर जारी किए गए कई पैन कार्ड की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी !
- यदि आपका पैन आधार के साथ नहीं जुड़ा है, तो आप आयकर रिटर्न फॉर्म नहीं भर सकते हैं
- उपयोगकर्ता को भविष्य में संदर्भ के लिए उस पर लगाए गए टैक्स की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी